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झारखण्ड

एसआईआर के दौरान नई फोटो देना अनिवार्य नहीं, आयोग ने जारी की महत्वपूर्ण सलाह

क्षेत्रीय संवाददाता -हालांकि बेहतर गुणवत्ता वाली हालिया तस्वीर उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है,

परिवार का सदस्य भी जमा कर सकता है फोटो, मतदाता स्वयं भर सकते हैं इन्यूमरेशन फॉर्म

रांची। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) अभियान के दौरान मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने आया है। निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर  प्रक्रिया के दौरान नई या अपडेट फोटो देना अनिवार्य नहीं है, हालांकि बेहतर गुणवत्ता वाली हालिया तस्वीर उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में मतदाता पहचान संबंधी किसी प्रकार की असुविधा न हो।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, यदि किसी मतदाता के पास नई फोटो उपलब्ध नहीं है, तो वह बिना फोटो बदले भी अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकता है। वहीं, यदि मतदाता किसी कारणवश घर पर उपस्थित नहीं है, तो उसका कोई भी परिवार का सदस्य उसकी फोटो और आवश्यक जानकारी बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को उपलब्ध करा सकता है।

स्वयं भी भर सकते हैं इन्यूमरेशन फॉर्म

निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता चाहें तो इन्यूमरेशन फॉर्म स्वयं भी भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक दर्ज करें तथा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अवश्य करें। इसके बाद भरा हुआ फॉर्म संबंधित बीएलओ को सौंपा जा सकता है।

मोबाइल से खींची गई फोटो भी स्वीकार्य

यदि किसी मतदाता के पास पासपोर्ट साइज फोटो उपलब्ध नहीं है, तो वह मोबाइल फोन से ली गई स्पष्ट और अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीर भी दे सकता है। फोटो रंगीन हो तथा चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फोटो जमा करना केवल एक सुविधा है, अनिवार्यता नहीं।

बीएलओ का सहयोग करें मतदाता

निर्वाचन विभाग ने बताया कि बीएलओ को सीमित समय में अपने मतदान क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पहुंचकर इन्यूमरेशन कार्य पूरा करना है। ऐसे में नागरिक समय पर फॉर्म भरकर और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराकर बीएलओ का सहयोग करें, ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

गलत जानकारी देने से बचें

आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि फॉर्म भरते समय सभी विवरण सही और अद्यतन दर्ज करें। नाम, पता, आयु, परिवार के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तिगत जानकारियों में किसी प्रकार की त्रुटि न होने दें। यदि किसी जानकारी में संशोधन की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका उल्लेख करें।

आयोग का उद्देश्य— शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची

निर्वाचन विभाग ने दोहराया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

निर्वाचन अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल निर्वाचन आयोग अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों का ही पालन करें।

मतदाता समय पर अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

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