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झारखण्ड

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का सीईओ ने किया निरीक्षण, पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने पर जोर

सीईओ के. रवि कुमार ने घाटशिला-बहरागोड़ा में पुनरीक्षण कार्यों का लिया जायजा, 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं समेत हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के दिए निर्देश

पूर्वी सिंहभूम-घाटशिला-बहरागोड़ा I रिपोर्ट-क्षेत्रीय संवाददाता : झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा कि वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत तैयार मतदाता सूची और संबंधित दस्तावेज भविष्य में भी महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में संरक्षित रहेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के 45-घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 72, 73, 86 और 90 तथा 44-बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 270 और 152 का भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चल रहे कार्यों का भौतिक निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा मतदाता सत्यापन, पात्र नागरिकों के पंजीकरण, मतदाता सूची की शुद्धता और घर-घर संपर्क अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

श्री के. रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 के विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं और उनके बच्चों की वर्तमान मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्व के एसआईआर के दस्तावेजों को महत्वपूर्ण आधार दस्तावेज माना गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण के अभिलेख भी भविष्य में संबंधित मतदाताओं और उनकी संतानों के लिए उपयोगी दस्तावेज साबित होंगे।

उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना, अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर रखना तथा मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। उन्होंने बीएलओ को प्रत्येक घर तक पहुंचकर पात्र नागरिकों का सत्यापन करने और ‘होम-टू-रोल’ प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया।

एक परिवार-एक मतदान केंद्र पर जोर

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’ की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होने चाहिए। यदि परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या भागों में दर्ज हैं, तो फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक सुधार कराया जाए।

उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। पात्र युवाओं को फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी देने तथा शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने पर भी जोर दिया।

सोना देवी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को किया जागरूक

इसी क्रम में श्री के. रवि कुमार ने घाटशिला के किताडीह स्थित सोना देवी विश्वविद्यालय में 13 अगस्त को आयोजित चौथे इंडक्शन-सह-ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने नव नामांकित विद्यार्थियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मतदाता के रूप में पंजीकरण केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से पात्र विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने में निर्वाचन तंत्र को सहयोग देने की अपील की।

घर-घर जाकर मतदाताओं से मिले

घाटशिला में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने घर-घर सर्वेक्षण की स्थिति जानने के लिए विभिन्न मतदान क्षेत्रों में मतदाताओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यदि झारखंड का कोई पात्र नागरिक वर्तमान में किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत है और अब सामान्य रूप से झारखंड में रह रहा है, तो फॉर्म-8 के माध्यम से अपना नाम झारखंड के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बीएलओ को ऐसे मतदाताओं को सही प्रक्रिया की जानकारी देने और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने का निर्देश दिया। मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

आवेदनों की पारदर्शी जांच के निर्देश

श्री रवि कुमार ने बीएलओ को मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों और दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नाम जोड़ने, स्थानांतरण या विवरण में संशोधन से संबंधित प्रत्येक आवेदन का भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निष्पादन किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यह निर्वाचन तंत्र की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। इसके लिए बीएलओ को निष्पक्ष और तथ्यपरक तरीके से घर-घर जाकर सत्यापन करने की आवश्यकता है।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों की मतदाता सूची, क्षेत्रीय सत्यापन की स्थिति और बीएलओ द्वारा संधारित प्रपत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने बीएलओ से क्षेत्र में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी ली और मतदाताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि बीएलओ निर्वाचन तंत्र और मतदाताओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके सक्रिय और निष्पक्ष प्रयासों से ही मतदाता सूची को अधिक समावेशी, शुद्ध और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे अपने और परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम तथा अन्य विवरण मतदाता सूची में अवश्य जांचें। नाम दर्ज नहीं होने, निवास स्थान बदलने या किसी विवरण में त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से समय पर आवेदन करें और सत्यापन के दौरान बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, घाटशिला एवं बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ, एईआरओ सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।

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