धनबाद के सभी दुर्गा पूजा पंडाल होंगे तंबाकू मुक्त, 100 मीटर के दायरे में बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध
उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला प्रशासन की पहल, नियमों के उल्लंघन पर 1,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

धनबाद। रिपोर्ट-सरबजीत सिंह : दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जिले के सभी दुर्गा पूजा पंडाल परिसरों को तंबाकू मुक्त घोषित किया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यह कदम उठाया गया है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि सभी दुर्गा पूजा पंडालों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान करने और किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन एवं बिक्री करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह कार्रवाई सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 की धारा 4 के तहत की जाएगी।
नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
जिला प्रशासन के अनुसार, निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित थाना द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने बताया कि धारा 4 के तहत उल्लंघन पर 1,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
सभी दुर्गा पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पंडालों के निर्धारित 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर रोक सुनिश्चित करें। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो समिति के सदस्यों को तुरंत संबंधित थाना को सूचना देने को कहा गया है।
पोस्टर-बैनर लगाना अनिवार्य
‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान’ के तहत पूजा समितियों को पंडाल परिसर में गैर-धूम्रपान क्षेत्र और तंबाकू मुक्त परिसर से संबंधित पोस्टर एवं बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, टोल-फ्री नंबर 1800-11-2356 का प्रदर्शन भी अनिवार्य किया गया है, ताकि लोगों तक तंबाकू नियंत्रण से जुड़ी जानकारी पहुंच सके।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों को तंबाकू मुक्त एवं स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें।













