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महाराष्ट्र

हज यात्रियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर तत्काल निर्णय लेने का आदेश -बॉम्बे हाई कोर्ट

जावेद अत्तार : विशेष प्रतिनिधि

नागपुर : मुस्लिमों के लिए बेहद पवित्र मानी जाने वाली तीर्थयात्रा हज के दौरान लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर हज कमेटी को बेहद अहम आदेश दिया है :- 

हज के लिए विभिन्न स्थानों से यात्रा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग दरें वसूलने से तीर्थयात्रियों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने भारतीय हज समिति को प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की वसूली के लिए हज यात्रियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर तत्काल निर्णय लेने का आदेश दिया है।

इस संबंध में हज यात्रियों ने हाई कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर की थीं. न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे और न्यायमूर्ति. मुकुलिका खाबीकर के समक्ष सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश देकर सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया. पिछले साल हज के लिए राज्य में तीन प्रस्थान केंद्र मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद थे।

पहले चरण में हज कमेटी ने देशभर के जायरीनों से एक समान 2 लाख 51 हजार 800 रुपये अग्रिम शुल्क स्वीकार किया था. फिर प्रत्येक प्रस्थान बिंदु पर एयरलाइन सेवा को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियों से एक अलग शेष राशि की मांग की गई।

मुंबई के लिए 53 हजार 43 रुपये, नागपुर के लिए 1 लाख 15 हजार 244 रुपये और औरंगाबाद से जाने वाले तीर्थयात्रियों से 1 लाख 40 हजार 938 रुपये मांगे गए. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह भेदभाव है. याचिकाकर्ताओं के वकील. एस। जागीरदार, वकील. मुकदमे की पैरवी मोहम्मद अतीक ने की।

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