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अदालत

इंदौरीकर महाराज ने एक कीर्तन में बच्चे के जन्म को लेकर विवादित बयान दिया था !!!

जावेद अत्तार : विशेष प्रतिनिधि

पुणे : (संगमनेर): बच्चा पैदा करने के विवादित बयान के मामले में मशहूर कीर्तनकार इंदौरीकर महाराज को बडी राहत मिली है। संगमनेर कोर्ट ने इंदौरीकर महाराज को जमानत दे दी है।

श्री इंदौरीकर महाराज के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुनवाई से एक दिन पहले इंदौरीकर महाराज खुद कोर्ट में पेश हुए और जमानत ले ली।

इंदौरीकर महाराज की जमानत अर्जी पर 24 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उस तारीख को दूसरे जिले में कीर्तन होने के कारण इंदौरीकर महाराज ने अदालत से अनुरोध किया। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इंदौरीकर को जमानत दे दी।

इंदौरीकर महाराज को 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई । इंदौरीकर महाराज के वकील एड.के.डी धूमल ने यह जानकारी दी।

मामला आखीर क्या है ?

साल 2020 में इंदौरीकर महाराज ने एक कीर्तन में बच्चे के जन्म को लेकर विवादित बयान दिया था. 2020 में दर्ज अपराध में जिला अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था. लेकिन अंधविश्वास उन्मूलन समिति और राज्य सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई जिला अदालत में दोबारा करने का आदेश दिया. चूंकि उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, इसलिए संगमनेर कोर्ट में इंदोरीकर महाराजा के खिलाफ मामला नए सिरे से शुरू किया गया था।

कोर्ट ने पिछले महीने समन जारी किया था. हालांकि, पुलिस की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई कि इंदौरीकर की महाराज से मुलाकात नहीं हुई थी।

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