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मीडिया को चुनाव संबंधित एडवर्टिस्मेंट से पूर्व MCMC कमिटी से प्री सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य

सरबजीत सिंह : ब्यूरो चीफ-पूर्व

धनबाद :–जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने गुरुवार को समाहरणालय में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बैठक की। इस बैठक में कोई भी चुनाव संबंधित एडवर्टिस्मेंट से पूर्व MCMC कमिटी से प्री सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है। ट्रेड न्यूज,फेक न्यूज को लेकर भी चुनाव आयोग सतर्क है।

ईवीएम, आचारसंहीता आदि से संबंधित फेक न्यूज यदि मीडिया हाउस पब्लिश करती है तो चुनाव आयोग उसपर संज्ञान लेगी।वही नियमो का उलंघन करने पर 2 साल तक की सजा का प्रधान है।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सभी मीडिया हाउस से अनुरोध किया कि चुनाव के दरमियान किसी भी प्रकार से फेक न्यूज, पैड न्यूज, एक्जिट पोल जैसी खबरों से परहेज करें ! वही चुनाव से संबंधित एडवर्टिस्मेट से पहले MCMC कमिटी से प्री सर्टिफिकेटिन करने का सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा की यदि कोई भी मीडिया हाउस MCMC कमिटी, आचारसंहित के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनपर आईपी एड्रेस के तहत इक्यूपमेंट जप्त किए जा सकते है सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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