“यातायात पुलिस बलौदाबाजार के द्वारा वाहन चालकों के उपर कार्यवाही जारी…
बलौदाबाजार-छत्तीसगढ़:-यातायात पुलिस द्वारा नियमों की अनदेखी कर वाहन चलानें वाले चालको पर कार्यवाही, दुपहिया वाहन में तीन सवारी बिठानें वाले चालकों पर ₹6600/- रूपए का जुर्माना, वाहन चलाते समय मोबाईल से बात करनें वाले वाहन चालक का काटा गया ₹1000/- रूपए का जुर्माना, बिना लायसेंस वाहन चलानें वाले चालक पर ₹2000/- रूपए का जुर्माना, बिना सीट बेल्ट लगाए और पुलिस अधिकारी आदेश की अवहेलना करनें वाले पर ₹2000/- रुपये जुर्माना, तीन सवारी वाहन चलाना 22 प्रकरण 6600 समन शुल्क, बिना हेलमेट पहनें वाहन चलाना 04 प्रकरण 2000 समन शुल्क, बिना नंबर वाहन चलाना 07 प्रकरण ₹2100/- समन शुल्क, मौके पर कागजात पेश न करना 11 प्रकरण ₹3300/- समन शुल्क, मौके पर लायसेंस पेश न करना 02 प्रकरण ₹600/- समन शुल्क, नो पार्किग में वाहन खडी करना 08 प्रकरण ₹2400/- समन शुल्क, वाहन चलाते समय मोबाईल से बात करना 01 प्रकरण ₹1000/- शुल्क, बिना लायसेंस वाहन चलाना 02 प्रकरण ₹2000/- समन शुल्क, पुलिस अधिकारी आदेश की अवहेलना 01 प्रकरण ₹500/- समन शुल्क, हेड लाईट का आधा काला होना 02 प्रकरण ₹600/- समन शुल्क, बिना सीट बेल्ट एवं पुलिस अधिकारी आदेश की अवहेलना करना 02 प्रकरण ₹2000/- शुल्क, सिग्नल जंप करना 01 प्रकरण ₹300/- समन शुल्क, इस तरह यातायात पुलिस द्वारा कुल 63 प्रकरण में ₹23400/- समन शुल्क लिया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा दीपक झा के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र चौबे उप पुलिस अधीक्षक यातायात अमृत कुजूर के निर्देशन मे आज यातायात प्रभारी नरेश कांगे एवं स्टाफ द्वारा उपरोक्त दर्शित मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत यातायात नियमों का उल्लघंन करनें वाले चालकों पर सख्ती से कार्यवाही कर जुर्माना वसूला गया, वहीं माल वाहन चालकों से सवारी न ढोनें हेतु समझाईस के साथ कर रही अपील।
आगामी दिनांक को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी केे द्वारा सडक दुर्घटना में अंकुश लगानें एवं सख्त कार्यवाही निर्देश पर विशेष रूप से माल वाहन यानों पर सवारी ढोनें वाले चालकों, एवं तीन सवारी तेजगति खतरनांक ढंग से वाहन चलानें वाले, शराब पीकर वाहन चलानें वाले चालकों पर मोटर व्हीकल की अलग अलग-अलग धाराओ के तहत सख्ती से चलानी कार्यवाही किया जाएगा।