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छत्तीसगढ़

पंचायत राशि की गड़बड़ी के कारण बैकोनी सरपंच हुए पद मुक्त…!!!

14 लाख से भी ऊपर की राशि सरपंच सचिव से वसूली होगी...!!

छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश – संजय मिश्रा :  बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड में बीते दिवस अनुविभागीय अधिकारी के कोर्ट में बैकोनी सरपंच के विरुद्ध प्रकरण चल रहा था।

जिसमें विवेचना एवं गहन अध्ययन के आधार पर अनावेदक गोपाल यदु सरपंच ग्राम पंचायत बैकोनी जनपद पंचायत सिमगा के द्वारा बिना प्रस्ताव एवं डी.एस.सी. के पंचायत मद की राशि को मनमानी तौर पर आहरण एवं व्यय करना तथा प्रकरण में संलग्न बिल वाउचर में किस मद की राशि को किस कार्य में व्यय किया जाता है स्पष्ट अंकित नहीं होनें से भुगतान मान्य प्रतीत नहीं हुआ ।

समान क्रय हेतु बिना निविदा एवं पंचायत प्रस्ताव के स्वेच्छा से चयनित फर्म से सामान क्रय किया जाना ग्राम पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 20 का स्पष्ट उल्लंघन है, इस अवस्था में सरपंच गोपाल यदु का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) के अनुसार अपनें कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा का घतक है।

जिसके फल स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा हटाए जाने का आदेश पारित हुआ तथा निलंबन काल में ₹1,64,000/- रुपए अवैधानिक तौर पर आहरण एवं व्यय किए जाने तथा 14 वित्त की राशि ₹4,31,201/- रुपए एवं 15 वित्त की राशि ₹8,06,465/- कुल राशि ₹14,01,666/- रुपए अवैधानिक रूप से बिना पंचायत प्रस्ताव के डीएससी के माध्यम से आहरीत/ व्यय किए जाने के फलस्वरूप सरपंच एवं सचिव से वसूली के लिए आदेश हुआ जो पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली किए जाने का आदेश पारित हुआ।

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