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छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा दो हजार पाँच सौ रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता…

बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाइन फार्म का भौतिक सत्यापन करनें केन्द्रों की करें तैयारी- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा

रायगढ़छत्तीसगढ़-(Mr. Sanjay Mishra-स्टेट ब्युरो चिफ)  :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 01 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500/- रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देनें की घोषणा की गई है, इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा नें वर्चुअल माध्यम से एसडीएम एवं सीएमओ की बैठक ली, उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ता वेब पोर्टल के माध्यम से प्रतिभागियों द्वारा भरा जाएगा। ऑनलाइन फार्म का भौतिक सत्यापन रोजगार अधिकारी, सीईओ जनपद और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।

कलेक्टर सिन्हा नें एसडीएम एवं सीएमओ को निर्देशित किया कि आवश्यकतानुसार विकासखण्डों में दो से तीन निगम क्षेत्र में 5 से 10 वार्डों के मध्य केन्द्र स्थापित किया जाए, जहाँ बेरोजगारी भत्ता का दावा करनें वाले प्रतिभागी अपना भौतिक सत्यापन करा सकते है, ऐसे केन्द्र में पर्याप्त बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, भौतिक सत्यापन में ऑनलाइन फार्म के सभी दस्तावेज जैसे- आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक 10वीं-12वीं आदि के प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी आदि प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
सत्यापन के बाद अनुशंसा की जाएगी, अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति होगी, जिसका डाटा अपलोड किया जाएगा। प्रतिभागियों को बेरोजगारी भत्ता उनके खाते में राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से दिया जाएगा, जिन प्रतिभागियों का बैंक खाता का सत्यापन उनको भत्ता दिया जाएगा और जिनका सत्यापन नहीं होगा, उनके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। अस्वीकृति के ऐसे मामलों का प्रतिभागी कलेक्टर को अपील कर सकते हैं, सभी दस्तावेजों का संधारण जनपद और नगर पंचायत या नगरपालिका कार्यालय में अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

बेरोजगार भत्ता के संबंध में निर्धारित किए गए है मापदण्ड…

शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है, वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो, वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष के 01 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो, आवेदक की आय का कोई स्त्रोत ना हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो, परिवार से तात्पर्य है. पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।
पात्र शिक्षित युवा को प्रथमत: एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा, यदि व्यक्ति विशेष का एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी, किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा, यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा, आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होनें पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा, यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परन्तु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा।

पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधान सभाओं के पूर्व या ।वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला ।पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।
10 हजार रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करनें वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे, वे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
अन्य पेशेवर जैस-इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ।चार्टर्ड एकाऊन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।

बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में प्रतिमाह अंतरित की जाएगी, जिन लोगों को बेरोजगारी
भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा, कौशल हविकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करनेंह में सहायता ।की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर हकिया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

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