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जन दर्शन- विकास

दोपहिया वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू !!!

जावेद अत्तार - विशेष प्रतिनिधि

पुणे:- पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जल्द ही दोपहिया वाहनों के लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा है। इस श्रृंखला में आकर्षक पंजीकरण नंबर तीन गुना शुल्क के भुगतान पर निजी चार पहिया वाहनों के लिए आरक्षित कर दिया गया है और शेष नंबर के लिए अग्रिम आवेदन स्वीकार करने और दोपहिया वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जो वाहन मालिक नई लॉन्च की गई दोपहिया श्रृंखला में चार पहिया वाहनों के लिए आकर्षक और पसंदीदा नंबर चाहते हैं, वे निर्धारित प्रारूप में निर्धारित ट्रिपल शुल्क के साथ 17 नवंबर को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक आवेदन करें। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। नीलामी जमा राशि (डीडी) 20 नवंबर दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार की जाएगी। उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कक्ष में नीलामी होगी।

जो दोपहिया वाहन मालिक आकर्षक और पसंदीदा नंबर चाहते हैं, वे 20 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2.30 बजे के बीच निर्धारित शुल्क देकर आवेदन करें। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक आवेदन होने पर सूची 21 नवंबर को कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। नीलामी डीडी उसी दिन दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कक्ष में नीलामी होगी।

आवेदन को डीडी, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति के साथ आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ कार्यालय के निजी वाहन पंजीकरण अनुभाग में जमा किया जाना चाहिए। यह डी.डी.’आर.टी.ओ. पिंपरी चिंचवड़ के नाम से राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक पुणे में स्थित होना चाहिए।

एक बार आरक्षित पंजीकरण संख्या को बदला नहीं जा सकता। यदि पंजीकरण संख्या आरक्षित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर वाहन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आरक्षित पंजीकरण संख्या स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी और शुल्क सरकार के पास जमा किया जाएगा।

किसी विशेष पंजीकरण संख्या के आरक्षण के लिए प्रदान किया गया शुल्क गैर-वापसी योग्य है। उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड़ ने सूचित किया है कि आवेदन केवल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पुणे के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अधिकार क्षेत्र के बाहर के आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

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