‘बहत्तर हुरैन’ ट्रेलर के मुद्दे पर सीबीएफसी-CBFC का बयान !!!
नई दिल्ली- प्रतिनिधि
नई दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने आज फिल्म बहत्तर हुरैन के ट्रेलर के मुद्दे पर एक बयान जारी किया है। मीडिया रिपोर्टों को गलत बताते हुए इसमें कहा गया है कि “मीडिया के कुछ वर्गों में भ्रामक रिपोर्टें प्रसारित की जा रही हैं कि “बहत्तर हुरैन (72 हुरैन)” नामक एक फिल्म और उसके ट्रेलर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणन देने से इनकार कर दिया गया है।”
इसने आगे स्पष्ट किया है कि “रिपोर्टों के विपरीत, फिल्म “बहत्तर हुरैन (72 हुरैन)” को ‘ए’ प्रमाणन दिया गया था और प्रमाण पत्र 4-10-2019 को जारी किया गया था। अब, उक्त फिल्म का ट्रेलर उचित प्रक्रिया के तहत है जिसे 19-6-2023 को सीबीएफसी पर लागू किया गया था और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5बी(2) के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की गई थी।”
सीबीएफसी ने यह भी कहा है कि “आवेदक को सूचना के तहत अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उसके प्राप्त होने पर, संशोधनों के अधीन प्रमाणन प्रदान किया गया था।
संशोधनों के बारे में सूचित करने वाला एक कारण बताओ नोटिस आवेदक/फिल्म निर्माता को 27-6-2023 को जारी किया गया था। और यह आवेदक की प्रतिक्रिया/अनुपालन के लिए लंबित है।
” बोर्ड ने आग्रह किया है कि जब मामला उचित प्रक्रिया के तहत हो तो किसी भी भ्रामक रिपोर्ट पर विचार या प्रसार नहीं किया जाएगा।
Resource : PIB