
दिल्ली:- दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्ज़िट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय मतदाताओं को प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।
चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा, “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A के उप-धारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आयोग 5 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक की अवधि को अधिसूचित करता है, जिसके दौरान किसी भी एग्ज़िट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रचार प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से निषिद्ध होगा।”
एग्ज़िट पोल वे सर्वेक्षण होते हैं जो मतदान के बाद मतदाताओं से प्रतिक्रिया एकत्र करके चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान लगाते हैं। हालांकि, पिछले कुछ चुनावों में एग्ज़िट पोल के अनुमान वास्तविक परिणामों से भिन्न रहे हैं, जिससे उनकी सटीकता पर सवाल उठे हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा, और मतगणना 8 फरवरी को निर्धारित है। चुनाव आयोग के इस निर्णय का उद्देश्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।