आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आज: विशेषज्ञों ने समय पर फाइल करने का आग्रह किया !!!
संपादकीय
नई दिल्ली:- वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। विशेषज्ञों का कहना है कि विस्तार की संभावना कम है, इसलिए करदाताओं को समय पर फाइल करने की सलाह दी गई है ताकि जुर्माने से बचा जा सके।
टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर आईटीआर दाखिल करना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि इससे करदाताओं को विभिन्न लाभ भी मिलते हैं। देर से दाखिल करने पर न केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि कर रिफंड में भी देरी हो सकती है।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि आखिरी समय तक इंतजार करने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे तकनीकी समस्याएं या आवश्यक दस्तावेज़ों की कमी। इसके अलावा, समय पर फाइल करने से करदाताओं को अपनी वित्तीय योजना बनाने में भी सुविधा होती है।
हालांकि कुछ करदाताओं ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार विस्तार की संभावना बहुत कम है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बिना देरी किए अपने रिटर्न दाखिल करें।
समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करने पर धारा 234F के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकता है यदि रिटर्न 31 दिसंबर से पहले दाखिल किया जाता है, और उसके बाद 10,000 रुपये तक हो सकता है।
आयकर विभाग ने करदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए कई ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि करदाता इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और समय पर अपने रिटर्न दाखिल करें ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।