FSSAI ने खाद्य पदार्थों में कुल चीनी, नमक और वसा के बारे में प्रदर्शित करने मंजूरी दे दी !!!
संपादकीय

रिपोर्ट :- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर मोटे अक्षरों में कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा के बारे में पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने और फ़ॉन्ट आकार में अपेक्षाकृत वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में लिया गया, जो FSSAI के अध्यक्ष श्री अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे उत्पाद के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझने और स्वस्थ निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है।
उक्त संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना अब सुझाव और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखी जाएगी।
अनुशंसित आहार भत्ते (RDA) में प्रति सर्व प्रतिशत (%) योगदान के बारे में जानकारी कुल चीनी, कुल संतृप्त वसा और सोडियम सामग्री के लिए मोटे अक्षरों में दी जाएगी। एफएसएस (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियमन, 2020 के विनियमन 2 (v) और 5 (3) में खाद्य उत्पाद लेबल पर क्रमशः सेवारत आकार और पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख करने की आवश्यकताएँ निर्दिष्ट की गई हैं।
उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने में सशक्त बनाने के साथ-साथ, यह संशोधन गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ने से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों में भी योगदान देगा। स्पष्ट और विशिष्ट लेबलिंग आवश्यकताओं के विकास को प्राथमिकता देने से एनसीडी से निपटने के वैश्विक प्रयास में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, एफएसएसएआई झूठे और भ्रामक दावों को रोकने के लिए समय-समय पर सलाह जारी करता रहा है। इनमें ई-कॉमर्स वेबसाइट को ‘हेल्थ ड्रिंक’ शब्द को हटाने के लिए भेजे गए परामर्श शामिल हैं, क्योंकि इसे एफएसएस अधिनियम 2006 या इसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं किया गया है,
इसके अलावा सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को पुनर्गठित फलों के रस के लेबल और विज्ञापनों से ‘100% फलों के रस’ के किसी भी दावे को हटाने, गेहूं के आटे/परिष्कृत गेहूं के आटे शब्द का उपयोग, उपसर्ग या प्रत्यय के साथ ओआरएस का विज्ञापन और विपणन, बहु-स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों के लिए पोषक कार्य का दावा आदि को हटाने के निर्देश शामिल हैं। ये परामर्श और निर्देश एफबीओ द्वारा भ्रामक दावों को रोकने के लिए जारी किए गए हैं।
बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उद्योग संघों, उपभोक्ता संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।