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अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगाने से इनकार किया, अडानी समूह को राहत

संपादकीय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धारावी पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अडानी समूह को बड़ी राहत प्रदान की। यूएई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि परियोजना का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें 2,000 से अधिक श्रमिक शामिल हैं, और कुछ रेलवे क्वार्टरों का ध्वस्तीकरण भी किया जा चुका है। इसलिए, अदालत ने परियोजना को रोकने से इनकार कर दिया।

सेकलिंक टेक्नोलॉजीज ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी 2019 की बोली रद्द कर दी गई थी और परियोजना अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को सौंप दी गई थी। कंपनी ने दावा किया कि वह अपनी बोली को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए तैयार है, जो कि अडानी समूह की ₹5,069 करोड़ की पेशकश से काफी अधिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि परियोजना से संबंधित सभी भुगतान एक सिंगल एस्क्रो खाते के माध्यम से किए जाएं, उचित दस्तावेजों के साथ, और परियोजना से संबंधित सभी वित्तीय लेनदेन नामित खाते के जरिये हों।

धारावी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य मुंबई के धारावी क्षेत्र, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, को आधुनिक शहरी केंद्र में बदलना है। अडानी समूह की रियल एस्टेट कंपनी, अडानी प्रॉपर्टीज, ने नवंबर 2022 में सबसे ऊंची बोली लगाकर इस परियोजना में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी, जबकि महाराष्ट्र सरकार के पास शेष 20 प्रतिशत हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है, जबकि सेकलिंक टेक्नोलॉजीज को झटका लगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी, जिसमें परियोजना के भविष्य पर और चर्चा की जाएगी।

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